रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी जिनकी पदस्थापना नवीन जिले कमांश: खैरागढ – छुईखदान-गण्डई मोहला- मानपुर – अंबागढ़ चौकी, सारंगढ – बिलाईगढ़, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ – चिरमिरी – भरतपुर की गई है तत्काल 7 सात दिवस के अंदर भारमुक्त करने का आदेश जारी किये है।
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विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-6/2022 / सात-3 दिनांक 30.09.2022 द्वारा
स्थानांतरण नीति 2022 के तहत कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य जिला में किया गया है।
परंतु आज दिनांक तक उक्त कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया गया है।
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अतः नवीन जिलो में पदस्थापन हुये कर्मचारियों एवं अन्य जिलों में स्थानांतरित
कर्मचारियों को 07 दिवस के भीतर भारमुक्त करते हुए जानकारी इस विभाग को उपलब्ध
करायें।


