
गरियाबंद। जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद ने बीईओ मैनपुर के अनुशंसा पर मैनपुर ब्लाक की महिला CAC सहायक शिक्षिका को शिकायत के आधार पर निलंबित कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर जिला गरियाबंद का पत्र क्रमांक/4347/ वि.ख.शि.अ./स्था.2/2022 गरियाबंद दिनांक 22.11.2022 के द्वारा श्रीमती सीमादास सहा.शि.(एल.बी.) शास.प्रा.शाला कोनारी विकासखण्ड मैनपुर जिला गरियाबंद के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है कि, उक्त सहा. शिक्षक द्वारा शाला समय में उपस्थित नहीं होते व अध्यापन कार्य में रूची नही लेते है तथा शाला समय में दूसरे शिक्षकों से अभद्र एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते है। उक्त शिक्षक द्वारा की गयी कृत्य अपने दायित्व निर्वहन एवं पदीय कर्तव्य के प्रति
लापरवाही, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जो छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के
नियम-1 क (अ) (ब) (स) के विपरीत है।अतः श्रीमती सीमादास सहा.शि.(एल.बी.) शास.प्रा.शाला कोनारी विकासखण्ड मैनपुर जिला गरियाबंद को उक्त कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलबंन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर में नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
वही निलंबित शिक्षिका ने शिकायत को झूठा करार देते हुए एकपक्षीय बताया है बिना जाँच और नोटिस दिये निलंबित करना बताया है। कहा की वो संकुल समन्वयक है साथ ही ग्रामीणो ने शिकायत को झूठा बताते हुए शिक्षिका के पक्ष मे आये है ग्रामीणो ने निलंबन को समाप्त करने की माँग की है।


