रायपुर। छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों की पदोन्नति टीईटी पात्रता नहीं पूरी कर रोकने के सरकारी फरमान अन्यायपूर्ण कृत्य है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा उक्ताशय का विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ के शिक्षक नेता इदरीश खान ने कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकीय कार्य व पदोन्नति के लियॆ देश के लगभग 25लाख शिक्षक जो टीईटी कीं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये है उन्हें निर्धारित योग्यता अर्जित करने अगस्त 2028 तक की समय सीमा का डेडलाइन दिया है।
दूसरी तरफ प्रदेश में शिक्षक व प्रधानपाठक पदोन्नति प्रक्रिया भी चल रही है जिसमें सिर्फ टीईटी पात्रता पूर्ण करने वाले शिक्षकों का पदोन्नति प्रस्ताव मांगा जा रहा वहीं वर्षोंसे सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को जो सीनियर है उनको पदोन्नति प्रक्रिया से पृथक रखा गया है जो घोर अन्याय है श्री इदरीशखान ने सरकार से सेवा सुरक्षा कीं मांग करते जिस प्रकार विशेष पिछड़ी जन जाति के लोगो को टीईटी परीक्षा से मुक्त रख कर छूट प्रदान कीं है ठीक प्रदेश के नॉन टीईटी पात्रता वाले सीनियर शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देते हूये पदोन्नति में सीनियारिटी के आधार पर पदोन्नत करने की मांग की है।


