आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हेमनाथ पुजारी
लोकेश्वर सिन्हा
गरियाबंद जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम मरौदा के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड गरियाबंद को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मरौदा पं.क्र. 61 का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 43 – ख के उप नियम ( 4 ) (क) के प्रावधानुसार गठित कमेटी द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मरौदा पं.क्र. 61 के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अशासकीय व्यक्ति हेमनाथ पुजारी ग्राम मरौदा को प्राधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य मे सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो कि छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के द्वारा हेमनाथ पुजारी को ग्राम मरौदा के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति को बोर्ड के द्वारा हेमनाथ पुजारी को अध्यक्ष पद दिया गया हैं।


