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    दुर्ग। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र कमांक/10/ मेडि.बोर्ड / 2022/866 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.03.2023 द्वारा इस कार्यालय स्तर से तीन सदस्यीय समिति द्वारा दोषी अधिकारी / कर्मचारी की जॉच के पश्चात् अभिमत में संबंधित कर्मचारियो द्वारा प्रथम दृष्टया मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र में कूटरचना किया जाना एवं अपात्र अभ्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने में लापरवाही बरतने के कारण दोषी पाया गया है।
    तत्संबंध में दोषी कर्मचारी श्री मनीष जॉय, नेत्र सहायक अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को उल्लेखित कृत्य का भागीदार मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम 4 में निहित प्रावधानुसार आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति एतद् द्वारा अधिरोपित की जाती है।

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