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    कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने जिले के पदोन्नत प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों की पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग तिथि की घोषणा की है जो 25अप्रेल से 27अप्रेल तक आयोजित होगी।

    councelling letter

    लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. का पत्र क्र. / पदोन्नति / 2022/262, दिनांक 07.02.2022, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 2-96 / 2022 / 20-दो नवा रायपुर
    दिनांक07.11.2022 एवं छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 2-96 / 2022 / 20- दो, नवा रायपुर दिनांक 29.03.2023 तथा विभिन्न प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश केपरिपालन में जिला स्तरीय काउंसलिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सहायक शिक्षक
    एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति पश्चात् पदांकन हेतु निम्नानुसार संशोधित
    दिशानिर्देश एवं कार्यवाही निर्धारित किया गया है :-
    1. पदोन्नति पश्चात पदांकन जिला स्तरीय ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
    2. लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. का पत्र क्र. / पदोन्नति / 2022/262, दिनांक 07.02.2022, छ.ग.
    शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 2-96 / 2022 / 20- दो नवा रायपुर दिनांक 07.11.
    2022 एवं छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 2-96/2022 / 20- दो नवा
    रायपुर दिनांक 29.03.2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश अनुरूप काउंसलिंग
    की कार्यवाही की जावेगी।
    3. विभिन्न प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संचालक,
    लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर का पत्र दिनांक 07.02.2023 के निर्देशानुसार इस कार्यालय
    द्वारा पदांकित प्रधान पाठको को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा किंतु यदि क
    4.में सम्मिलित होने के इच्छुक शिक्षक दिनांक 21.04.2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।
    विभिन्न प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन समाप्त होने के फलस्वरूप स्थगन में
    कार्यरत् सभी पदोन्नत प्रधान पाठको को काउंसलिंग द्वारा पदांकित किया जायेगा।
    5. बहुत से पदोन्नत प्रधान पाठको के द्वारा मा. न्यायालय से स्थगन समाप्त होने उपरांत संतुष्टि
    प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।
    6. काउंसलिंग में प्राथमिकता का क्रम जिला स्तरीय वरिष्ठता क्रम में 1. महिला दिव्यांग सहायक
    शिक्षक, 2. पुरूष दिव्यांग सहायक शिक्षक, 3 महिला सहायक शिक्षक एवं 4. पुरूष सहायक शिक्षक
    को बुलाया जायेगा। गंम्मीर रूप से बिमार सहायक शिक्षक के आवेदन पर समिति द्वारा
    सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्राथमिकता दिया जायेगा।
    7. पदांकन हेतु पदोन्नत प्रधान पाठक यदि काउंसलिंग में शामिल नहीं होते अथवा किसी प्रकार की
    सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते है तो काउंसलिंग समिति काउंसलिंग पूर्ण होने के
    पश्चात अंत में पदांकन करने हेतु स्वतंत्र है।
    8. यदि कोई शिक्षक काउंसलिंग में विलंब से अथवा बारी निकलने के बाद उपस्थिति होते है तो
    उपस्थिति देने के समय उपलब्ध शेष रिक्त पदों पर काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।
    9. कुल पदोन्नत 1145 सहायक शिक्षकों में से ऐसे सहायक शिक्षक जो मृत्त, सेवानिवृत्त, अपात्र
    (जूनियर, अप्रशिक्षित आदि), पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं, शिक्षक पदोन्नति में शामिल होने हेतु
    सहमति दिये है को काउंसलिंग हटाया जायेगा।
    10. दिव्यांग पदोन्नत प्रधान पाठक दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र काउंसलिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत
    करेंगे।
    11. पदोन्नत प्रधान पाठको के काउंसलिंग उपरांत शेष बचे रिक्त पदों पर काउंसलिंग किया जायेगा।

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