महासमुंद 12 अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान अधिकारी क्रमांक 01 के रूप में नियुक्त श्री ऋषिकेश सोना प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा महासमुंद 31 मार्च को आई.ई.एम.बी.एच. स्कूल कुटेला में आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाया गया। जिसके कारण सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। पत्र के तामिली के पश्चात भी श्री सोना द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
आज जारी आदेश में कहा गया है कि श्री ऋषिकेश सोना का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने श्री सोना को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री ऋषिकेश सोना का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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