Advertisement Carousel

    ब्रेकिंग

     

    लखनऊ।
    राहुल गांधी पर एसीजेएम-27 कोर्ट ने 200 रुपए लगाया जुर्माना,
    हाज़िरी माफ़ करने के लिए कोर्ट ने 200 रुपए का हर्जाना लगाया।
    ये 200 रुपए वादी वकील नृपेंद्र पांडे को देने का आदेश कोर्ट ने दिया।
    व्यक्तिगत पेशी पर लगातार न आने के चलते राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया गया।
    14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का अंतिम मौका दिया।

    कोर्ट ने साफ़ किया कि यदि राहुल गांधी इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित,आपत्तिजनक बयान दिया था।

    Share.