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ब्रेकिंग : हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक और व्याख्याता की बीईओ से छुट्टी अभनपुर बीईओ हटाए गये जेडी ने की कार्यवाही

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रायपुर। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर का पद रिक्त होने के कारण श्री अजय कुमार वर्मा (मूल पद-व्याख्याता) को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया था।
श्रीमती धनेश्वरी साहू, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर, जिला – रायपुर (छ0ग0) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04.03.2024 का परीक्षण उपरांत उल्लेखित तथ्य की भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के 25 प्रतिशत पदों को सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति से भरा जाना है तथा 75 प्रतिशत पदों को अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है। भर्ती नियम में यह टीप भी अंकित है कि फीडिंग कैडर के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभवी प्राचार्य पदस्थ किये जायेंगे।
चूंकि श्री अजय कुमार वर्मा का मूल पद व्याख्यता है अतः नियमानुसार श्री वर्मा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पद की पात्रता नही रखते है।
उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर के आदेश कमांक/स्था-(राज)/प्रभार / 2023/12511 रायपुर दिनांक 09.10.2023 को अधिकमित करते हुए अपास्त किया जाता है तथा श्रीमती धनेश्वरी साहू, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर को अगामी आदेश पर्यन्त अधोउल्लेखित शर्तों के अधीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर का आहरण एवं संवितरण अधिकार के साथ प्रशासनिक प्रभार सौंपा जाता है। • शासन द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर यह आदेश स्वमेय निरस्त माना जायेगा


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