रायपुर। प्रदेश मे होने वाली शिक्षक पदोन्नति मे पदस्थापना अब काउंसिलिंग के तहत होगी तत्संबंधी एक पत्र शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने कुछ दिन पूर्व प्रमुख सचिव शिक्षा कॊ काउंसिलिंग की अनुशंसा करते हुये लिखी थी मंत्री के पत्र के बाद आज शिक्षा विभाग ने सभी जेडी और जिला शिक्षा अधिकारियों कॊ एक निर्देश जारी कर बिंदुवार निर्देश का पालन कर कौंसिलिंग से पदोन्नति करने कॊ कहा है।
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उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पदोन्नति पश्चात् पदांकन के संबंध में निर्देश
जारी किये गये थे। पदोन्नति के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर दिनांक
09.03.2023 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया
अतः पदोन्नति उपरांत पदांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते
1. पदोन्नति पश्चात पदांकन ओपन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जावे।
2. सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शाला में पदांकन किया जायें।
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द्वितीय क्रम में शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन पूर्ण होने पर एकल शिक्षकीय शालाओं में
पदांकन किया जावे।
तृतीय कम दोनों श्रेणियों में रिक्तियां भरे जाने के उपरांत शालाओं में दर्ज संख्या के
अनुपात में ज्यादा आवश्यकता वाली शालाओं में पदांकन किया जावें।
5. अंतिम कम में अन्य स्थानों पर पदांकन किया जावे।
6. यथा संभव महिला / दिव्यांग / गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को आवागमन की दृष्टि से
सुविधा वाले स्थानों में पद रिक्तता के आधार पर पदांकन में प्राथमिकता के आधार पर
पदांकन किया जावे।
3.उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
4.पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस कार्य को करना सुनिश्चित करें किसी भी तरह की शिकायत
सही पाये जाने पर जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जायेगा।
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