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गरियाबंद। गरियाबंद कलेक्टर नें बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग क़ो प्रतिबंधित किया है।

उत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2026 के अनुसार उत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा दिनांक 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2026 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा दिनांक 07 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र/छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

02) परिक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला-गरियाबंद में ध्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है। अतएव छात्र-छात्राओं के हित में मैं भगवान सिंह उईके, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.); छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 फरवरी 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध लगाता हूं।

03) ‘विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग अनुभाग के के अनुविभागीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लखित शर्तों के अधीन देंगे।

 

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