छत्तीसगढ़ सरकार नें कर्मचारी-अधिकारी की सुनी बात, दिवाली पूर्व वेतन देने का आदेश जारी- शिक्षक नेता नंदकिशोर पटेल
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभागमंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
क्र. 2489/वित्त/4-4/2025,नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/10/2025 को देर शाम आदेश जारी किया जिसमे शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को माह अक्टूबर 2025 के वेतन का अग्रिम भुगतान करने के संबंध में जिसमे छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206 (1) के तहत शासकीय कर्मचारियों के भासिक वेतन का भुगतान माह के अंतिम 2 कार्य दिवसों में करने का प्रावधान है।
2/राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में माह अक्टूबर 2025 का वेतन दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2025 को अग्रिम भुगतान किया जाए। राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चत करेंगे। वेतन भुगतान हेतु दिनांक 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे एवं वेतन देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश।
3/मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार उक्त तिथियों एवं पश्चात्वर्ती तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
4/राज्य शासन के निगम/मंडल/प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रम / अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं।
शिक्षक नेता नंदकिशोर पटेल :-
इस सम्बन्ध में कर्मचारी अधिकारी फेडरेसन द्वारा ज्ञापन दिया गया था,धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े त्यौहार में इस प्रकार का अग्रिम और त्वरित आदेश राज्य के कर्मचारी -अधिकारी के लिए दोहरी ख़ुशी देता है, इस आदेश के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तथा राज्य शासन के अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद।