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सजा : शिक्षिका से छेड़छाड़ पर अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

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शिक्षिका से छेड़छाड़ पर अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

 अम्बेडकरनगर। शिक्षिका के साथ छेडखानी करने के मामले में सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट नेहा आनन्द ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मामला तीन वर्ष पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। शिक्षिका का आरोप है कि उसके साथ 16 अक्टूबर 2020 को उसका पीछा करते हुए छेडखानी किया गया था। नामजद तहरीर पर माधवपुर निवासी
बलवंत पुत्र त्रिभुवन के विरूद्ध छेडखानी समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र ने वादिनी मुकदमा समेत अन्य गवाहो को परीक्षित कराते हुए कठोर दण्ड के लिये दलीले दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिये। गवाहो के बयान एवं अपराध के दृष्टिगत छेडखानी के आरोप में अभियुक्त को बलवंत को न्यायाधीश ने तीन वर्ष जेल की सजा व अर्थदण्ड लगाया।


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