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    उतराखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने राज्य के वन विभाग और शासन द्वारा डिप्टीरेंजर्स को वनक्षेत्र अधिकारी के प्रभार दिये जाने के विरुद्ध वर्ष 2017 के निर्णय का पालन नहीं करने के विरुध्द संज्ञान लेते हुये शपथपत्र दाखिल करने को कहा।मख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमारवर्मा की खण्डपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय नेअ पने 23 दिसंबर 2022 के उस आदेश पर नाराजगी जताई,जिस पर राज्य सरकार और वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षकको  तीन सप्ताह में अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करना था कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन नहीं होने पर राज्य के मुख्यवन संरक्षक को तलब किया है।

     

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