VSK ऐप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक-कर्मचारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश, 5 दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाया है। संचालनालय द्वारा 3 नवंबर 2026 को जारी आदेश में VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जारी आदेश के अनुसार, विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन रिपोर्ट में कई शिक्षक एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं।
5 दिनों के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संलग्न Google Sheet में संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारियों के नाम के सामने VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने का स्पष्ट एवं युक्तियुक्त कारण 5 दिनों के भीतर दर्ज कराया जाए।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारी बिना किसी अधिकृत कारण के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, तो इसे कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।
ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।
संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का समय-सीमा में पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।
जारीकर्ता: संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़।
आदेश दिनांक: 03 नवंबर 2026
प्रमुख बात: VSK ऐप में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक-कर्मचारियों से 5 दिन में मांगा गया जवाब, लापरवाही पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई।


