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छत्तीसगढ़ में 161 व्याख्याता एवं एलबी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची, जनवरी 2027 से दिसंबर 2027 तक अलग-अलग तिथियों में होंगे सेवानिवृत्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने व्याख्याता एवं व्याख्याता (एलबी) संवर्ग के कुल 161 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को लेकर आदेश जारी किया है। संचालनालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के अनुसार, संबंधित शिक्षकों को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित तिथि को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाएगा।
जारी आदेश में विभिन्न जिलों के शिक्षकों के नाम, पदस्थापना स्थल, जन्मतिथि तथा सेवानिवृत्ति की तिथि का उल्लेख किया गया है।
📌 आदेश की प्रमुख बातें
जारीकर्ता: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़।
आदेश दिनांक: 13 अक्टूबर 2026।
आदेश क्रमांक: पृ.क्र./स्था.2/टी संवर्ग/21/2026/31632।
कुल सूचीबद्ध शिक्षक: 161।
सेवानिवृत्ति अवधि: जनवरी 2027 से दिसंबर 2027 तक।
संबंधित संवर्ग: व्याख्याता एवं व्याख्याता (एलबी)।
📍 इन जिलों के शिक्षक सूची में शामिल
जारी सूची में गरियाबंद, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, सरगुजा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बालोद, दंतेवाड़ा सहित विभिन्न जिलों के शिक्षक शामिल हैं।
गरियाबंद जिले के शिक्षकों के नाम भी शामिल
जारी सूची में गरियाबंद जिले के व्याख्याता संवर्ग के शिक्षक श्री श्याम कुमार चन्द्राकर एवं श्री सुरेन्द्र सिंह परिहार के नाम दर्ज हैं। आदेश में दोनों की सेवानिवृत्ति तिथि क्रमशः 31 जनवरी 2027 एवं 28 फरवरी 2027 अंकित है।
इसके अतिरिक्त, सूची के क्रमांक 121 पर गरियाबंद जिले के श्री श्यामन कुमार देव का नाम दर्ज है, जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 30 सितंबर 2027 अंकित है। (नामों की वर्तनी मूल आदेश से मिलान कर प्रकाशित करें।)
अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सूची का सेवा अभिलेखों से परीक्षण करें। यदि किसी शिक्षक का नाम सूची में छूट गया हो, तो उसका प्रस्ताव तत्काल लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराया जाए।
साथ ही संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण: सेवानिवृत्ति की तिथि एवं अन्य विवरणों का अंतिम सत्यापन संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका और विभागीय अभिलेखों से किया जाना चाहिए।

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