
बलौदाबाजार। शा पू मा शाला टीपावन में पदस्थ शिक्षक तिलक राम वर्मा के शर्मनाक कृत्य के चलते संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर ने निलंबित कर दिया घटना का विवरण इस प्रकार है।
दिनांक 10.02.2025 अनुसार प्रार्थीया श्रीमती पुष्पा जांगडे पति उदय जांगडे उम्र 35 साल साकिन टीपावन थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. के द्वारा थाना में उपस्थिति होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र 13 वर्ष निवासी टिपावन एवं अन्य के साथ उसके स्कूल के शिक्षक तिलक राम वर्मा के द्वारा नाबालिक है जानते हुए भी बुरी नियत से छेड़छाड़ किया है जिसके संबंध में लिखित शिकायत आवेदन पेश करने पर थाना पलारी में दिनांक 10.02.2025 को अपराध क्रमांक 58 / 2025 धारा 74, 75 (1) BNS 8, 9, पास्को एक्ट का प्रकरण सदर कायम कर विवेचना में लिया गया है प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी शिक्षक तिलक राम वर्मा के विरूद्ध अपराध धारा घटित करना पाए जाने से दिनांक 10.02.2025 के 16.55 बजे विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से एवं प्रकरण में विवेचना अपूर्ण होने से उक्त आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / निलंबन प्रस्ताव / 2025/1072 बलौदाबाजार, दिनांक 14.02.2025 अनुसार श्री तिलक राम वर्मा शिक्षक शा.पू.मा.शाला टिपावन, वि.ख. – पलारी, जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. दिनांक 10.02.2025 के 16.55 बजे से 48 घण्टे से अधिक अवधि तक जेल में निरूद्ध है।
अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम – 9 के उपनियम (2) (क) के अंतर्गत आरोपी श्री तिलक राम वर्मा, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टीपावन वि.ख. – पलारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा को गिरफ्तारी दिनांक 10.02.2025 से निलंबित किया जाता है ।
श्री तिलक राम वर्मा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नगरी, जिला- धमतरी (छ.ग.) नियत किया जाता है ।


