
डीईओ गरियाबंद ने बिना किसी कारण बताओ नोटिस के प्रधानपाठक का किया एकतरफा निलंबन आदेश संभागायुक्त महादेव कावरे ने किया निरस्त।
गरियाबंद। गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी ने गरियाबंद ब्लॉक के बेन्द्कुरा में पदस्थ प्राथमिक शाला प्रधान पाठक को बिना पक्ष जाने सीधे निलंबित कर दिया था साथ ही निलंबन कार्यवाही की अधूरी प्रक्रिया कर 45 दिनों के भीतर आरोप पत्र देने में असफल रहे साथ ही एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी को किसी कार्यवाही के पूर्व चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता परंतु अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी के साथ गलत किया गया उक्त निलंबन के विरुद्ध पीड़ित प्रधानपाठक कुबेर मेश्राम ने न्यायालय संभागायुक्त में अपील पेश की थी जिस पर संभागायुक्त महादेव कावरे ने निरस्त करने आदेश पारित किया है।


