गरियाबंद ब्रेकिंग

30 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में बेचने के फर्जीवाड़ा में शामिल सहायक शिक्षक निलंबित

गरियाबंद । गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी एके सारस्वत ने 30करोड़ की जमीन के फर्जी बिक्री कर तीन करोड़ में बेचने के आरोप में अजमानतीय अपराध में जेल भेजे गये सहायक शिक्षक अमित शर्मा को आज निलंबित कर दिया।

घटना का विवरण

चंदनडीह स्थित भूमि के मुल स्वामी मंजु देवी अग्रवाल के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य महिला को खड़ा कर 04 एकड जमीन को जिसकी वर्तमान में बजारी किमत 30 करोड रूपये है। 3 करोड में सौदा कर 10 लाख रूपये बयाना राशि प्राप्त कर आरोपीयो द्वारा प्रार्थी गणेश बोले निवासी बिलासपुर के साथ धोखाधड़ी किया आरोपीयो के विरूध थाना आमानाका में कुट रचित, कुटकरण जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी आमानाका को टीम गठित कर प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित कर सलिप्त आरोपीयो को मथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुये कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुये प्रकरण मे संलिप्त महिला तथाकथित भूमि की फर्जी मालिक की पतासाजी की गई उक्त महिला ने बताया कि चदंनडीह स्थित भुमि को विक्रय करने के लिये उसे आरोपीयो द्वारा नकली भुमि स्वामी मंजु देवी अग्रवाल बनाया गया । उक्त आरोपी महिला गरियांबद की निवासी है। जिसे आरोपी हारे सिन्हा ‌द्वारा विक्रयनामा करने के लिये मंजु अग्रवाल का प्रतिरूप बनाया गया फर्जी मंजु अग्रवाल का किरदार बनाने वाले में सहयोगी हरि शंकर सिन्हा, चेतना ठाकुर, अमित शर्मा, नरेन्द्र राजपूत, अरुण कुमार सरोज, रूपेश धनकर उर्फ राजा सिह, प्रकाश यादव, राजा सिहं उर्फ रूपेश धनकर, अमन वर्मा उर्फ युगल किशोर देवांगन, के द्वारा 30 करोड की जमीन को 03 करोड में विक्रय करने का सौदा कर विक्रयनामा तैयार किया गया। प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपीगणो को पृथक पृथक पुछताछ कर साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही

विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर, जिला गरियाबन्द का पत्र कमॉक / 2041 / स्था० / 2024/फिंगेश्वर दिनॉक 20.12.2024 के द्वारा एवं थाना प्रभारी आमानाका रायपुर जिला – रायपुर (छ0ग0) के द्वारा श्री अमित कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक एल. बी. शा.प्रा.शाला किरवई के विरूद्ध अपराध कमॉक 432 / 2024, धारा 318(4), 338, 336(3) 340, 3 (5) बीएनएस के आरोप में दिनॉक 10.12.2024 को गिरफ्तार किये जाने तथा मामला अजमानतीय विवेचना होने से ज्युडिशियल रिमॉड पर दिनॉक 11.12.2024 को मान्नीय जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमॉड हॉसिल किया जाने पश्चात आरोपी को दिनॉक 11.12.2024 से माननीय न्यायालय के आदेश से केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्ध किये जाने संबंधी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुई है ।
श्री अमित कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक एल. बी. शा.प्रा.शाला किरवई, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला गरियाबन्द (छ.ग.) उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – (1) क (अ), (स) तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2 ) के विपरित होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबन्द नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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