गरियाबंद 03 दिसम्बर 2024/ छत्तीसगढ़ विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 से 20 दिसम्बर तक आयोजित होगा। गरियाबंद जिले से संबंधित विधानसभा जानकारी समय सीमा में प्रेषित सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये है। जारी निर्देशानुसार विधानसभा सत्र अवधि के दौरान जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में निवास करते हुए अवकाश दिवस में दूरभाष से सूचना दिये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित करने तथा अवकाश स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान करने के निर्देश दिये गये है। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं दूरभाष का जवाब नहीं देने से शासन की ओर जानकारी प्रेषित करने में अनावश्यक विलंब होने की संभावना रहती है। इसलिए अधिकारी-कर्मचारियों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। साथ ही इसका कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
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कर्मचारी अधिकारीयों के छुट्टी पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध बिना स्वीकृति अवकाश पर रोक
विधानसभा का अगला सत्र 16 से 20 दिसम्बर तक
अधिकारी-कर्मचारी बिना स्वीकृति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय


