कांकेर। कलेक्टर कांकेर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने समस्त पालक गण शा.उ.मा.वि. अरौद एवं सरपंच ग्राम पंचायत आरौद के द्वारा श्री अशोक कुमार गोटे (व्या. एल. बी.) प्रभारी प्राचार्य शा.उ.मा.वि. अरौद विकासखण्ड चारामा के छात्राओ से दुर्व्यवहार एवं अपशब्द कहे जाने की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात उक्त शिकायत की जांच कराई गई है। शिकायत की जांच में शिकायत सही होना पाये जाने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार गोटे (व्या. एल.बी.) प्रभारी प्राचार्य शा.उ. मा. वि. अरौद विकासखण्ड चारामा का उक्त कृत्य कार्य के प्रति स्वेच्छाचारित का परिचायक होना एवं छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम ( 9 ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।
1. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड चारामा नियत किया जाता है I
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