मनेन्द्रगढ़।प्राथमिक शाला प्रधानपाठक द्वारा नशे की हालत में तहसीलदार सहित अफसरों से किया दुर्व्यवहार किया तहसीलदारके प्रतिवेदनपर डीईओ ने किया निलंबित
तहसीलदार केल्हारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री पारसराम वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बाला विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 27.07.2024 को विद्यालय में शराब के नशे में अधिकारी, कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है। इनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 एवं 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के अनुसार श्री पारसराम वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बाला विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है । इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता
होगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


