चार सौ बीसी का आरोप में सजा होने होते ही प्रधान पाठक निलंबित ,जे डी ने की कार्यवाही
अंबिकापुर । सरगुजा जे डी ने प्रधान पाठक श्री महादेव प्रसाद गुप्ता प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केल्हारी विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर को वर्ष 2012-13 में मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत राशि दो लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तावन रूपये (रू 283,657.00/-) का घोटाला किये जाने के फलस्वरूप थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। प्रकरण के विचारोणोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 भादवि में 03 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10,000 /- रू (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त आरोप में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (ख) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।
श्री महादेव प्रसाद गुप्ता प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केल्हारी विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी- भरतपुर छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।
There is no ads to display, Please add some