रायपुर। राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके पश्चात भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। अतः शासकीय क्रय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं-
(37) वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा-
1. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री ।
2. निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग ) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री । का आकलन जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय । पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन ।
3.
4.
आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय
5.
6.
पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय
7.
लेखन सामग्री से संबंधित क्रय रूपये 5,000 तक के
8.
रूपये 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक
9.
(अ) दिनांक 29 फरवरी, 2024 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय ।
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