बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उदंती नेशनल पार्क में अवैध कब्जे के मामले में अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आदेश जारी करते हुए वन विभाग को उनके खिलाफ जल्द करवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में उदंती नेशनल पार्क में अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों ने दलील दी कि, वे पिछले 30 सालों से वन भूमि में रह रहे हैं और वन
हटाने के निर्देश दिये। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 30 लोगों ने जंगल काटा और अतिक्रमण कर अपना घर बना लिया है। ये सभी पिछले 10 सालों में लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और यहां बसने की फिराक में है।
पिछले दिनों अतिक्रमणकारियों को वन विभाग ने खाली करने नोटिस जारी अधिकार पट्टा पाने के अधिकारी हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए वन विभाग द्वारा पेश किए दस्तावेज और सबूत के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना है कि, सभी याचिकाकर्ता अतिक्रमणकारी हैं और पिछले एक दशक में 30 अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर पेड़ों को काटकर रहना शुरू कर दिया है। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी अतिक्रमण कारियों को जंगल से
किया था, इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


