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    बिलासपुर। प्रदेश के शिक्षाविभाग मे पदोन्नति उपरांत पदस्थापना संशोधन घोटाले मे राज्य सरकार ने प्रदेश के चार संभागीय संयुक्त संचालकों को बड़ी कार्यवाही करते हुये निलंबित कर दिया गया था उक्त निलंबन को चुनौती देते हुये चारों निलंबित संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्यय सरगुजा,केकुमार रायपुर,एसकेप्रसाद बिलासपुर,जीआर मरकाम दुर्ग ने हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 90दिवस के बाद निलंबन को जारी रखने का पर्याप्त कारण नही जिसका लाभ देते हुये चारों संयुक्त संचालक के निलंबन आदेश को आपस्त कर बहाल कर दिया।

    गत 14दिसंबर को हाईकोर्ट बिलासपुर के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल ने चारों याचिकाओं को निराकृत कर निलंबन आपस्त किया।

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    देखें आदेश