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आचार संहिता दौरान भाजपा प्रत्याशी का मंच संचालन करना शिक्षक को पड़ा महंगा कलेक्टर ने किया निलंबित

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  प्रभात मलिक ने किया शिक्षक श्री हेमंत प्रधान को निलंबित

आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात राजनीतिक कार्यक्रम में किया मंच संचालन

महासमुन्द, 28/10/2023/विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 अंतर्गत श्री हेमंत प्रधान, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला सूखीपाली, विकासखण्ड – पिथौरा को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निलंबित कर दिया है। श्री प्रधान की ड्यूटी मतदान दल में मतदान दल अधिकारी क्रमांक-1 के रूप में लगाई गई है। श्री हेमंत प्रधान, शिक्षक द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के दौरान ग्राम रामपुर में भाजपा प्रत्याशी श्री सम्पत अग्रवाल के चुनावी कार्यक्रम में गत 25 अक्टूबर 2023 को मंच संचालन किये जाने की पुष्टि हुई है। श्री हेमंत प्रधान का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 129 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। जारी आदेश में श्री हेमंत प्रधान, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, सूखीपाली को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री हेमंत प्रधान का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पिथौरा निर्धारित किया जाता है।
श्री हेमंत प्रधान, शिक्षक को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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