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शासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने आदेश जारी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता लागू

राजनीतिक दलों से संबंध व्यक्तियों, अभ्यर्थियों एवं सभी शासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने आदेश जारी
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता लागू

गरियाबंद 10 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न किया जा सके। चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) के तहत गरियाबंद जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श संहिता का पालन करने का आदेश जारी किया गया है।


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