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    रायपुर। अंततः सरकार ने संशोधन पर हूये पोस्टिंग को निरस्त  कर दिया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति में अनुमोदन उपरांत  9 अगस्त को संशोधन निरस्त कर निरस्त उपरांत पीड़ित पक्ष द्वारा स्टे ना लें करके महाधिवक्ता कार्यालय ने इस मैटर पर केविएट दायर की है।

    वहीं निरस्त्रीकरण आदेश डीपीआई के निर्देश पर सभी जेडी कार्यालय से जारी होंगे जिसमें एक दो दिन लगने की संभावना है।

    केविएट का हिन्दी रूपांतरण

    कैविएट नोटिस व्यापक रूप से जनता को / आम जनता को / इच्छुक व्यक्तियों को, जिनके पास अधिकार है, यह ज्ञात हो कि कोई अंतरिम आदेश / स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाएगा या कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा – किसी भी मामले / याचिका में अंतरिम रिट जारी की जाएगी जो गैर कैविएटर द्वारा दायर की जा सकती है / प्रस्तावित याचिकाकर्ता/आवेदक/अपीलकर्ता, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य और उसके सहायक प्रतिवादी या उत्तरदाताओं में से एक हो सकते हैं, ने समन्वय के माध्यम से सरकार द्वारा 09/08/2023 को लिए गए सभी आदेशों को रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी है। स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, मिडिल स्कूल के उक्त पदों पर पदोन्नति के क्रम में पदस्थापन आदेश में संशोधन। ऐसी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति/प्रस्तावित याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर दिए गए आदेशों को चुनौती देने के लिए याचिकाओं के माध्यम से माननीय न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, किसी भी अंतरिम / स्थगन पारित करने से पहले कैविएटर / छत्तीसगढ़ राज्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्याय के हित में आसन्न होगा। / सुरक्षात्मक आदेश जो भी हो, न्याय के अंत में। कैविएटर को नोटिस का पता यहां नीचे दिया जा रहा है।

    “महाधिवक्ता,

    महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.)” बिलासपुर दिनांक: 29.08.2023 जी – 04771 (अमृतो दास) अतिरिक्त। कैविएटर/राज्य के लिए महाधिवक्ता वकील

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