
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को पत्र जारी कर प्रदेश में मिडिल एचएम यूडीटी के पद पर पदोन्नति संपन्न कराने को कहा है मंत्रालयीन पत्र में पदोन्नति पर बिलासपुर हाईकोर्ट के खंडपीठ के निर्णय दिनांक 9/3/23 का हवाला देते हुये किसी भी प्रकरण में न्यायालयीन रोक नहीं है सभी याचिकाओं को न्यायालय ने निरस्त किया है।
वहीं इस पत्र के बाद प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्रता शीघ्र पूर्ण होने की संभावना बढ़ गई है।


