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गरियाबंद  ब्रेकिंग  : कमिश्नर न्यायालय  से स्टे  के बावजूद  प्रशासन  ने तोड़ा सेवक निषाद का मकान   , एस डी एम और सीएमओ को हाईकोर्ट में जवाब देने उपस्थित होने के आदेश

गरियाबंद।  गरियाबंद बस स्टेंड स्थित सेवक राम निषाद  के मकान को नगर पालिका गरियाबंद द्वारा गिरा दिये जाने  के  विरूद्द  सेवक राम निषाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा  खटखटाया  सेवक राम निषाद ने अपने वकील के के पांडे  के माध्यम से कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की की  सन 2017-18में कलेक्टर के अनुमोदन के तहत उसे मकान का पट्टा मिला था जिसे अचानक निरस्त कर दिया  गया  निरस्त होने के बाद उसने निरस्त आदेश को चुनौती देते हुये संभागायुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिस पर संभागायुक्त कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुये निरस्त आदेश पर  रोक लगा दी। वहीं कुछ दिन पूर्व गरियाबंद नगर पालिका और राजस्व विभाग ने संभागायुक्त  के स्टे की  परवाह नहीं करते हुये उसके मकान को ध्वस्त कर दिया।

 

हाईकोर्ट बिलासपुर के जस्टिस नरेन्द कुमार व्यास ने प्रकरण  को गंभीरता से लेते हुये  गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और  मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे को मकान ध्वस्त किये जाने के कारणों सहित आगामी सुनवाई 28 मार्च को उपस्थित हो कर जवाब देने को कहा  है।