भोपाल। एमपी सरकार ने राज्य के संविदा शिक्षक की आकस्मिक निधन होने पर परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के आदेश प्रसारित किये है।
उक्त निर्देश के क्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य
प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 5.1 में उल्लेखित “संविदा
शाला शिक्षक” को “प्राथमिक शिक्षक / प्रयोगशाला शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान” से प्रतिस्थापित
किया जावे।


