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स्थानांतरित 27000 शिक्षक संवर्ग की महा-बैठक कल 13/01/23 को रायपुर में- प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता बहाल कर पदोन्नति देने की मांग ,राज्य सरकार को घेरने की होगी तैयारी

रायपुर – 10 जनवरी 2023 को आयोजित वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आगामी कार्य- योजना के तहत रायपुर में महा- बैठक, मंत्री स्तरीय मुलाकात तथा डीपीआई में सचिव स्तरीय वार्ता किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है ।

कई ऐसे मामले है जिस पर केंद्र व राज्य सरकार से लाभ मिल रहा है । राज्य सरकार 2008 सेटप में गणित और बायो वालो को हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल विषय दोनों में नियुक्ति,पदोन्नति लाभ देते है लेकिन भौतिक रसायन कॉमर्स व्याख्याता को सिर्फ हायर सेके. में नियुक्ति देते है जबकि शिक्षा विभाग द्वारा ही नियम का हवाला देकर भौतिक व रसायन वाले से हाई स्कूल विषय -में जिसमे नियुक्ति लाभ नही पढ़वाते है ? मंत्री या विधायक लोग पेंशन का लाभ ले चुके होते है लेकिन उसके बाद 2 या 3 पेंशन का लाभ मिल रहा है । पूर्व में राज्य सरकार संविलयन का नियम नही बोलते थे फिर संविलयन हुवा , राज्य के कांग्रेस सरकार 8वर्ष संविलयन नियम को 2 वर्ष , शिक्षा विभाग पदोन्नति नियम को 5 वर्ष को 3वर्ष कर दिए , शिक्षक संविलयन लेकर पंचायत से 2018 में शिक्षा विभाग में गए तो ops की मांग प्रथम नियुक्ति से गणना की मांग क्यो ? मतलब जब चाहे कर्मचारी ,अधिकारी के मांग के अनुसार सभी नियम सरकार सुधारे तो स्थानांतरित के लिए अन्याय क्यो ? 1998 व 2005 बेच के स्थानांतरित 2017 मे स्थानांतरण लिए तो अनुभवी व वरिष्ठ नए नियुक्त 2016 वाले से कनिष्ठ हो जाएंगे 16 वर्ष के अनुभव का कोई महत्व नही जिंदगीभर बिना पदोन्नति के रिटायर होंगे जबकि सरकार की मंशा थी कि ओल्ड को पदोन्नति लाभ मिले जो शासन के मंशा के ही विपरीत है ऐसे गलत नियम को सुधार करे , प्रथम तिथि से गणना कर स्थानांतरित को पदोन्नति का लाभ देंवे क्योंकि अनुभवी शिक्षक द्वारा ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा व वित्तीय भार भी नही आएगा ,स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया /व्यवस्था है कोई विशेष लाभ नही । स्थानांतरित के लिए हेल्प लाइन संपर्क हेतु , मो.न.- 9977376300 है।