गरियाबंद

गरियाबंद ब्रेकिंग : गरियाबंद जिले के टी संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया मे जे डी ने लगाई रोक ,शिक्षा सचिव को भेजा स्थगित करने पत्र

 

 

रायपुर। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर के कुमार ने गरियाबंद जिले के 532 टी संवर्ग के सहायक शिक्षको के पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक की अनुशंसा करते हुए शिक्षा सचिव पत्र भेज कर सूचना दी है।

जनपद पंचायत मैनपुर में वर्ष 2005 व 2007 में फर्जी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर चयनित शिक्षाकर्मियों नियुक्ति की जांच की गई थी। जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत गरियबंद ने अपने पत्र क्रमांक 2247 / 17.07.2019 द्वारा परिशिष्ट 1 के अनुसार यह लेख किया था कि जनपद पंचायत द्वारा चयनित सूची कुटरचित अनियमित, दुषित तथा नियम विरूद्ध होने के कारण शिक्षाकर्मी की सूची को अवैध एवं अमान्य किया गया है, तथा जनपद पंचायत मैनपुर को नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु लेख किया था जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इस संबंध में जनपद पंचायत मैनपुर के सामान्य प्रशासन की विशेष बैठक दिनांक 05.08.2019 को सदस्य द्वारा पुनः मार्गदर्शन मांगा गया था। जिसके परिपेक्ष्य में परिशिष्ट 02 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने यह लेख किया था कि 454 में से जांच हेतु 322 अभ्यर्थी उपस्थित हुये जिसमें 139 का अभिलेख सही पाया गया एवं 129 शिक्षाकर्मी की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के कारण नियुक्ति निरस्त करने हेतु पत्र जारी किया गया था। 65 शिक्षाकर्मी के दस्तावेज जांच में परीक्षण योग्य पाया गया जिसको संबंधित संस्था / विभागों से जांच सत्यापन कराये जाने का उल्लेख है। 
वही दूसरी ओर 132 शिक्षाकर्मी जो जांच दल के समक्ष में उपस्थित नहीं हुये थे। उनके जांच हेतु नवीन जांच समिति गठित कर उनके द्वारा शेष शिक्षाकर्मी की अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया है उल्लेखनिय है कि अभी भी इनमें से कुछ फर्जी शिक्षाकर्मी गरियाबंद, छुरा एवं अन्य जिले में कार्यरत है उल्लेखनिय है कि जनपद पंचायत मैनपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 852 / शिक्षा.स्था / ज.पा./ 2022 / 28.02.2022 (परिशिष्ट 3) के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद को इस संबंध में अवगत भी कराया गया था। फिर भी उनके द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही कर दी गई है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह उचित होगा की संचालनालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारीयों की समिति जिसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी संम्मिलित हो द्वारा जांच उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही सहायक शिक्षक (टी संवर्ग) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में किया जाना उचित होगा। तब तक संपूर्ण पदोन्नति की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना उचित होगा।

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