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    कोरबा।तत्कालीन करतला जनपद सीईओ जी के मिश्रा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है वर्ष 2019-20 में श्री मिश्रा द्वारा प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, करतला, जिला-कोरबा के पद पर पदस्थी के दौरान जनपद पंचायत करतला के अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कार्यों एवं हाईस्कूल का अहाता निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव व गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है। श्री मिश्रा का
    उक्त कृत्य पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही व गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है जो कि छ.ग. सिविल
    सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री जी.के. मिश्रा
    (मूल पद – विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी) (वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा जिला-
    कोरबा) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल
    प्रभाव से निलंबित करता है।
    श्री मिश्रा के निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर निर्धारित किया जाता है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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