बिलासपुर। सहायक शिक्षक जिनकी प्राथमिक प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति हुई है जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच और न्यायालयीन प्रकरण है जिनकी तथ्यों को छुपा कर पदोन्नति दे दी गई तो ऐसे पदोन्नत प्रधानपाठको की पदोन्नति निरस्त होगी और इनको किसी भी संस्था मे कार्यभार ग्रहण नही कराया जाएगा।
देखे आदेश
जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई
न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, तो ऐसे सहायक शिक्षक एल.बी. के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में उन्हें भारमुक्त न किया जावे एवं जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।
जिला स्तर से जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर काउन्सिलिंग के माध्यम से वरिष्ठता क्रमानुसार संस्था चयन का अवसर दिया गया है. संबंधित सहायक शिक्षक (एल.बी.) की वरिष्ठता में किसी भी प्रकार की चयन हेतु अपात्रता पायी जाती है तो यह आदेश
स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
पदोन्नत सहायक शिक्षक (एल.बी.) को आदेश जारी दनांक से 10 दिवस के भीतर पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करना चाहते हैं तो उन्हें 10 दिवस के भीतर पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


