बिलासपुर। एरियर भुगतान न करने के कारण अवमानना प्रकरण एरियर्स भुगतान तत्कालिन सचिव पंचायत एवं संचालक पंचायत कोर्ट में हाजिर हुए। 4 सप्ताह के अंदर एरियर्स भुगतान नहीं होने पर वित्त सचिव के खिलाफ अवमानना की होगी कार्यवाही। पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स न्यायालयीन आदेश के बाद भी भुगतान नहीं करने एवं अवमानना प्रकरण में नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होने पर तत्कालिन सचिव पंचायत आर० प्रसन्ना एवं तत्कालिन संचालक मोह. केशर अब्दूल हक पंचायत विभाग को जमानतीय वारट जारी किया गया था इसके परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के समक्ष दोनों उपस्थित हुए एवं न्यायालय को सूचित किया कि 4 सप्ताह के अंदर एरियर्स भुगतान कर दिया जायेगा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के अंदर यदि भुगतान नहीं होता है तो वित्त सचिव के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना की कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री पी0सेम कोशी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता सुनील कुमार नेताम को माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व सेवा को जोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्देश दिये जिसके पश्चात् उसे पुनरीक्षित वेतनमान तो दे दिया गया, किंतु एरियर्स की राशि नहीं दी गयी, जिसके उन्होंने पुनः हाई कोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर किया गया, जिस पर दिनांक 01.12.2020 को 90 दिवस के अंदर एरियर्स राशि रिलीज करने का निर्देश दिया गया. किंतु लंबे समय के बाद भी एरियर्स राशि नहीं दी गयी एवं जिला पंचायत द्वारा मात्र टोकन राशि का भुगतान किया गया, जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष सचिव, पंचायत, संचालक पंचायत के खिलाफ अवमानना प्रकरण पेश किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.08.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने अवमानना प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण दिनांक 23.09.2022 को दोनो के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी0सेम कोशी के एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए एवं माननीय न्यायालय ने लंबे समय के बाद भी एरियर्स भुगतान नहीं करने पर अत्याधिक नाराजगी व्यक्त किया गया जिस पर 4 सप्ताह के अंदर एरियर्स की राशि भुगतान करने के लिए समय मागा. जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के अंदर एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो माननीय न्यायालय स्वप्रेरणा से वित्त सचिव के खिलाफ राशि आवंटन नहीं करने के कारण अवमानना कार्यवाही करेगी और प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को रखी गयी है।


