जांजगीर। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर ने पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण नही करने और पदस्थापना मे संशोधन हेतु प्रधानपाठको के द्वारा दिये आवेदन पर परीक्षण करने के बाद सही पाया गया जो संशोधन के पात्र नही है फिर भी कार्यभार ग्रहण नही करने वालो के पदोन्नति निरस्त होंगे।
सहायक शिक्षक एल०बी० से प्राथमिक शाला प्रधान
पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करते हुए दिनांक 31/10/2022 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु
निर्देशित किया गया था। उक्त पदोन्नति आदेश में कई सहायक शिक्षकों द्वारा निर्धारित तिथी तक कार्यभार
ग्रहण नही करते हुए संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे। विकास खण्डो से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन
किया गया । अवलोकन करने पर किसी भी सहायक शिक्षक का प्रस्ताव संशोधन हेतु प्रात्र नहीं पाया गया।
अतः जो पदोन्नत सहायक शिक्षक कार्यभार ग्रहण नही किये है उन्हें दिनांक 7/11/2022 तक कार्यभार
ग्रहण कराने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। इसके उपरान्त भी कोई कार्यभार ग्रहण नहीं करते है उन्हे
नियमानुसार पदोन्नति हेतु अपात्र मान लिया जावेगा। तदअनुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को
अवगत करावें


