
रायपुर। संयुक्त संचालक ने शाला प्रभार के बारे मे स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है जिसमे रायपुर संभाग अंतर्गत यह देखा जा रहा है कि जिले के किसी प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला/हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद किसी कारणवश
रिक्त होता है, तो शाला के किसी भी कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी को उक्त पद का प्रभार सौंप दिया जाता है। जो कि नियमानुसार सही नही है ।
शाला इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी प्राथमिक शाला / पूर्व माध्यमिक शाला / हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी प्राचार्य / प्रधान पाठक का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है। तो नियामानुसार उस शाला के वरिष्ठ कर्मचारी को ही प्रभार दिया जायें।
इसके बाद भी यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को संस्था का प्रभार दिया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावेगा।


