
रायपुर। शिक्षको की पदोन्नति पर न्यायालयीन रोक है पदोन्नति पर हाईकोर्ट मे सुनवाई चल रही वही सोशल मीडिया पर कल से एक मैसेज वायरल हो रहा की बालोद जिले मे पूर्व मे पदोन्नत प्राथमिक प्रधान पाठको को कार्यभार ग्रहण करवाने का मौखिक आदेश जारी किया गया है जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है ज्ञात हो की गत 21 फरवरी को जिले मे प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति के आदेश दिये थे।
जिस पर हाईकोर्ट मे स्टे होने के चलते कार्यभार ग्रहण पर रोक लगा दी गई थी इन्ही पदोन्नत प्रधानपाठको को पुनः कार्यभार के मौखिक आदेश वट्ट्स्प मैसेज वायरल हो रहे जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है।
क्या है मैसेज
वही दख़ल छत्तीसगढ़ इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता य़े खबर सोशलमीडिया मे चल रहे वट्ट्स्प मैसेज के आधार पर तैयार की गई है।


