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NPS अंशदान की अंतिम आहरण पर लगी रोक,25 फीसदी आंशिक अंशदान राशि निकाल सकते है कर्मचारी

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के बाद कर्मचारियो द्वारा एनपीएस के तहत जमा अंशदान राशि की अंतिम भुगतान पर रोक लगा दी है परन्तु आंशिक अंशदान की 25% राशि कर्मचारी निकाल सकते है इस आहरण पर कोई रोक नहीं है वित्त विभाग के आदेश के अनुसार अंतिम आहरण मे रोक लगा दी है।

संदर्भित वित्त निर्देश क्रमांक 202 / एफ 2016-04-03289 / वित्त / नियम / चार, दिनांक
08/04/2022 (वित्त निर्देश 7 / 2022 ) के द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन
योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) राज्य के कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का
निर्णय लिया गया है । राज्य शासन के शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार
सामान्य भविष्य निधि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है ।
2/ राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय कर्मचारियों द्वारा अंशदायी
पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण (सेवानिवृत्ति / मृत्यु / सेवा त्याग) की स्थिति
में किया जा रहा है। जिससे भविष्य में दोहरे लाभ ( OPS / CPS) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात् अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना
सर्वथा अनुचित है ।
3/ अतः राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किये
जाने के कारण नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण पर रोक
लगाई जाती है ।
पूर्व मे आहरण के संबंध मे जारी आदेश के तहत कर्मचारी सेवाकाल के दौरान तीन बार 25-25फीसदी राशि आहरण कर सकता है।

आहरण आदेश👇👇👇

 

👉👉NPS एडवांस निकालना-1

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