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गरियाबंद। गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने शाला प्रबंधन विकास समिति और ग्राम पंचायत जरगांव द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिले के छुरा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला जरगांव में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.)  मोहित राम ध्रुव द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शाला से अनुपस्थिति को कार्य के प्रति अनुशासनहीनता व .ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-1 का (अ) (ब) (स) के विपरीत मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी  करमन खटकर द्वारा जारी निलंबन आदेश में निलंबन अवधि सहायक शिक्षक श्री ध्रुव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय छुरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री ध्रुव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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