गरियाबंद 16 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक भू-अभिलेखों में अनाधिकृत रूप से भूमि स्वामी मद में दर्ज कराकर खरीदी बिक्री करने पर एसडीएम गरियाबंद को पटवारी गौतम गुप्ता तथा 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने तथा नायब तहसीलदार गरियाबंद को 10 एकड़ शासन हित में शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद में दर्ज करने का आदेश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पारागांवडीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर को जनचौपाल के दौरान ग्राम पारागांवडीह तहसील गरियाबंद में स्थित 10 एकड़ शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद की भूमि को बिना किसी न्यायालयीन आदेश के भूमि स्वामी हक मे दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार से जांच कराया गया। जांच में पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह में स्थित शासकीय बडे़ झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 2.02 हेक्टेयर को अवैधानिक रूप से परमानंद पिता कलाकार के नाम पर तथा खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को रबीराम पिता दसमत के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज किया जाना पाया गया। इस कारण उक्त भूमियों को शासकीय मद में दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिये गये है। इसके अलावा पटवारी गौतम गुप्ता द्वारा ग्राम पारागांवडीह के प्रभार मे नहीं रहते हुये भी शासकीय बडे़-झाड़ के जंगल मद भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 2.02 हेक्टेयर को बिक्री हेतु प्रस्तावित किये जाने पर उक्त शासकीय मद की भूमि को विक्रेता रबीराम तथा खरीददार हबीब भाई व गुलाम मेमन ने रजिस्ट्री कराया है। जिस पर पटवारी गौतम गुप्ता सहित अन्य 03 व्यक्तियों के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिये गये है।
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10 एकड़ भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने पर पटवारी व अन्य 03 व्यक्तियों के
विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज करने कलेक्टर ने दिये निर्देश
राजस्व अभिलेखों में अवैध प्रविष्टियां करने वाले के खिलाफ दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण

