Advertisement Carousel

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लागू हूये ओल्ड पेंशन योजना में सेवा गणना संविलियन तिथि से होने केचलते रिटायर शिक्षक कों नहीं मिल सकी पेंशन की पात्रता पेंशन हेतु अधिकतम 33साल और न्यूनतम10 साल कीसेवा अनिवार्य है महासमुंद जिले के भरत लाल कनौजे
शिक्षक (एल.बी.)शा.पूर्व माध्यमिक शाला धनसूली वि.ख.व जिला महासमुन्द मेंपदस्थ रहे जिनकी सेवा  अभ्यावेदन के संबंध में अवगत होना चाहेगें कि आप दिनांक 01.07.2018 के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत रहे है, संविलियन के पूर्व आप शासकीय सेवक नही थे छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12/03/2018 / 20-दो, दिनांक 30. 06.2018 के शर्तों के अंतर्गत संविलियन हुआ है, पूर्व की सेवा मूलभूत नियम 9(4) का भाग नहीं होने के कारण सेवा की गणना संविलियन दिनांक से होने पर सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2024 तक आपकी कुल सेवा 05 वर्ष 10 माह होने से पेंशन की पात्रता की गणना की पूर्ति हेतु न्यूनतम अर्हतादायी सेवा पूर्ण नही होने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन की पात्रता नहीं है।

Share.