Advertisement Carousel

रायपुर। शासन के निर्णय के परिपालन में संयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग संभाग ने संभाग के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना में हूये संशोधन आदेश को निरस्त कर दिया है।

छ०ग०शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश के तहत सहायक शिक्षक(एल.बी.) से शिक्षक पद पर पदोन्नति पश्चात् कांउसलिंग के माध्यम से की गई पदस्थापना के उपरान्त किंये गंये 438 संशोधन आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
जिसकी सूचीपरिशिष्ट- स मे उल्लेखित है। संशोधन आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हो तो
उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। संशोधन आदेश निरस्त किये गये सभी शिक्षकों को 10 दिवस के भीतर संशोधन पूर्व शाला में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने को
स्थिति में पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, पृथक से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।
अतः छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन की जानकारी ई मेल के माध्यम से इस कार्यालय को भेजने को लिखा है।

Share.