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    गरियाबंद। एक ओर हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बैंच ने एक ही पद पर 10 साल तक पदस्थ रहने पर क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश राज्य सरकार को दिया है सोना साहू बनाम राज्य शासन के फैसले में पंचायत विभाग को श्रीमती सोना साहू रामानुजनगर के मामले में हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने याचिका को स्वीकार कर पंचायत अवधि का एरियर्स साथ रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने का आदेश दिया उक्त आदेश के आते ही प्रदेश के लाखों शिक्षकों ने सोनासाहू बनाम राज्य सरकार के फैसले के आधार पर नियोक्ता जिला पंचायत को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने अभ्यावेदन देना शुरू किया हजारों के संख्यां में रोज शिक्षक जिला पंचायत जनपद पंचायतों में अभ्यावेदन फ़ाइल होने लगे अब सरकार और प्रशासन सकते में आ गया।

    वहीं उक्त संबंध में जिला पंचायत गरियाबंद ने एक मैसेज के जरिये क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में किसी प्रकार अभ्यावेदन कार्यालय में प्रस्तुत ना करने का संदेश शिक्षकों को भेजा है दूसरी तरफ सरकार क्रमोन्नत वेतनमान देने से सरकार के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय भार से बचने निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही एसएलपी दायर कर रही वहीं अदालती पचड़े से बचने जिलापंचायत अभ्यावेदन नहीं ले रही।

    देखना है17अक्टूबर की सुनवाई में सरकार को राहत मिलती है या  शिक्षकों के हित में क्रमोन्नत वेतनमान जारी रहेगा।

    वर्तमान में
    क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में आवेदन जिला पंचायत में नहीं लिया जा रहा है
    कृपया आवेदन ना करें

    वर्तमान में क्रमोन्नत वेतनमान के संबंध में शासन के कोई भी निर्देश जारी या लागू नहीं है

    दिनांक 10,03,2017 जो स्कूल शिक्षा विभाग से निकला है ऑर्डर या पत्र वह

    संविलियन के पूर्व पंचायत शिक्षकों के लिए लागू नहीं होता

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