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    बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम का सश्रम कारावास

    भाटापारा ।
    महिला के साथ उसके इच्छा के विरूद्ध तथा बिना सहमति के उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुये बलात्संग करने एवं उक्त घटना की जानकारी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने नंदू यादव उर्फ नंदकुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आर्थिक दंण्ड से दंडित किया है।
    उक्त संबंध में लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि गत 17 नवंबर 2021 को दोपहर 1:30 बजे ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव मे पीड़िता जब अकेली थी और घटना वक्त उसका पति बरदी चराने गया था उस दौरान पीड़िता के सास ससुर भी खेत गये हुये थे तब पीड़िता को अकेली पाकर नंदू यादव ने उसके घर में प्रवेश करते हुये उसके साथ बलात्संग किया और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बरदी चराकर पीड़िता का पति जब घर लौटा तब मामले की जानकारी पीडिता ने अपने पति को दी उसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना मे लिखाई गई।
    इसमें विवेचना अधिकारी जगसिंग ठाकुर द्वारा विवेचना व तमाम कथन व साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान पेश किया गया जहां अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने अंतिम बहस में ऐसे अपराधों के रोकथाम के लिये आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुये आरोपी नंद कुमार उर्फ नंदू यादव को धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 450 में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 506 मे 2 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए के दंड से दंडित किया है।

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