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बिलासपुर।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षकों को one time relaxation के तहत पदोन्नति की अवधि को घटा कर तीन साल कर प्रदेश के 38हजार सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देने का कार्यक्रम गत वर्ष बनाया था उक्त पदोन्नति नियम 2019 को कुछ शिक्षकों के द्वारा हाईकोर्ट की डिवीजन बैच में चुनौती दी थी जिस पर डिवीजन बैच ने याचिका कर्ताओं के पक्ष में प्रदेश में हो रही पदोन्नति पर 10 फरवरी को रोक लगाया इस प्रकरण में डिवीजन बैच अपना फैसला जो1दिसंबर को सुरक्षित रखी थी सुनाएगी।

आज करीबन11बजे कोर्ट अपना फैसला  देगी संभावना है की याचिका कर्ताओं की दलील निरस्त होगी फैसला शासन के पक्ष में जाएगा वहीं हो ना हो याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट जुर्माना भीलगा दे पूर्व में ऐसे प्रकरण में याचिका कर्ता पर जुर्माना लगा है।

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