पुरानी पेंशन बहाली

पेंशन के नये नियम से रिटायरमेंट कर्मचारियों को निराश संघ ने कहा नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन योजना का मिले लाभ।


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पेंशन के नये नियम से रिटायरमेंट कर्मचारियों को निराश संघ ने कहा नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन योजना का मिले लाभ।

राजनांदगांव- छत्‍तीसगढ राज्‍य में पुरानी पेंशन को लेकर छत्‍तीसगढ टीचर्स एसोसिएशन संजय शर्मा के नेतृत्व में संघर्ष करते आ रहा है। पेंशन को लेकर देश में बदलाव का दौर जारी है। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक चेंज भी हुआ है। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है उतना ही नुकसान भी होगा । कुछ बदलाव के फायदे तत्काल मिलने लगते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होने पर भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ नियम पेंशन से जुड़ा है। दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन प्राप्त होगी, चूंकि भर्ती की आयु पुरूष के लिए अधिकतम 35 वर्ष व महिला के लिए अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित होने के कारण 33 वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण कर पाना अनेक कर्मचारियों के लिए संभव नही है अतः निवेदन है कि 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने का मांग किया गया है।राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी हितों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एलवी संवर्ग के शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की जा रही है। वर्ष 1998-99 में तत्कालीन शासन द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती योजना 1997 के तहत स्थानीय निकाय, जनपद ,जिला पंचायत ,नगरीय निकाय द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग एक, दो, तीन की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय शालाओं में व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति की गई थी। शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर नियमित किया गया, तब से अब तक शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षकों एलबी संवर्ग के शिक्षकों की सेवाएं शिक्षा विभाग में निरंतर जारी है। प्रशासनिक निर्देश व वित्तीय संपोषण शिक्षा विभाग से जारी होता रहा है। संगठन के जिला अध्‍यक्ष गोपी वर्मा ने कहा कि हमारे साथी अब हम सेवानिवृत्ति के कगार पर भी पहुंच गए हैं । एलबी संवर्ग के समस्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि व कार्यभार ग्रहण की तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने की पहल से बड़ी संख्या में शिक्षकों को लाभ होगा। जिला प्रवक्‍ता देवेन्‍द्र साहू ने बताया कि पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्‍था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्‍थायित्‍व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। सेवा निवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्‍ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्‍तर किसी समझौते के बिना अच्‍छा बनाए रखने की सुविधा हो। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है जो सेवा निवृत्ति के समय वार्षिक योजना के रूप में एक नियमित आय के तौर पर उन्‍हें एक मुश्‍त राशि दे सके।


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