Advertisement Carousel

निशक्त नाबालिग बालिका से जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाने वाले पहुंचा जेल

मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 376-2 (N) 450 506 भादवि० एवं 6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

संवाददाता टोमन लाल सिन्हा

मगरलोड – मगरलोड थाना क्षेत्रांर्तगत प्रार्थिया द्वारा थाना में आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी राकेश कुमार पिता अर्जुन साहू साहू ,उम्र 23 वर्ष निवासी बोरसी ने उनकी मानसिक रूप से कमजोर एवं निशक्त 11 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फूसलाकर एवं डरा धमकाकर 27 अप्रैल को पीडिता अपने घर के सामने खेल रही थी जिसको आरोपी राकेश कुमार साहू द्वारा जबरदस्ती अपने घर के ब्यारा के कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है।
प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्र.100/23
धारा 363,342,376 (ए.बी.) भादवि० एवं 06 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग बालिका के मामले को गंभीरता से लेते त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिया गया था।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मगरलोड द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए जॉच रिपोर्ट के आधार पर मगरलोड पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ किया गया,जिसमें आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने आरोपी का मुलाहिजा एवं जॉच परिक्षण कराया गया,जिसमें आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
आरोपी राकेश कुमार साहू पिता अर्जुन साहू उम्र 23 साल ग्राम बोरसी थाना
मगरलोड जिला धमतरी का निवासी है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत,
सउनि.डी.आर.नेताम ,
तेजू राम सिन्हा, प्रआर.कमलेश ध्रुव,आर. गजेंद्र साहू, गोकुल सिन्हा, गोविंदा धृतलहरे, महिला आरक्षक विद्या गजपाल,
का विशेष योगदान रहा।

Share.